Triple Benefit देने वाली स्कीम है NPS, जानें आप कैसे ले सकते हैं इसका फायदा
अगर आप नए साल 2023 में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है. ये सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसमें व्यक्ति को लंबे समय तक निवेश करना होता है.
Triple Benefit देने वाली स्कीम है NPS, जानें आप कैसे ले सकते हैं इसका फायदा
Triple Benefit देने वाली स्कीम है NPS, जानें आप कैसे ले सकते हैं इसका फायदा
आपने तमाम Three-in-One चीजों के बारे में काफी सुना होगा. थ्री-इन-वन यानी एक चीज और तीन जबरदस्त फायदे. लेकिन आज हम आपको बताएंगे थ्री-इन-वन स्कीम (Three-in-One Scheme) के बारे में. हम बात कर रहे हैं एनपीएस (National Pension System-NPS) की. अगर आप नए साल 2023 में निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है. ये सरकार द्वारा चलाई जा रही एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, जिसमें व्यक्ति को लंबे समय तक निवेश करना होता है. इसमें निवेश करने से आपको तीन फायदे मिलते हैं.
पहला फायदा- ये स्कीम आपके लिए रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड इकट्ठा कर देती है, दूसरा फायदा- इसके जरिए बुढ़ापे पर रेगुलर इनकम का इंतजाम हो जाता है और तीसरा फायदा- आपको एनपीएस में निवेश करके टैक्स में छूट का लाभ मिलता है. इस तरह आप इस एक स्कीम के जरिए तीन फायदे ले सकते हैं.
दो तरह के होते हैं NPS अकाउंट
NPS को सरकार ने 2004 में शुरू किया था. शुरुआत में ये स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन साल 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया गया. 18 से 70 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है. NPS में दो तरह के खाते होते हैं: टियर 1 और टियर 2. टियर-1 एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलंटरी अकाउंट है. खाता खुलवाते समय आपको टियर 1 में 500 रुपए का निवेश करना होता है. इसके बाद में टियर 2 में 1000 रुपए डालने होते हैं. इसमें निवेश की गई कुल राशि का 60 फीसदी आप 60 साल के होने के बाद एकमुश्त ले सकते हैं, जबकि 40 फीसदी हिस्सा एन्युटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इसी से आपको पेंशन दी जाती है. एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा होगी, आपको पेंशन उतनी ज्यादा मिलेगी.
टैक्स बेनिफिट्स
फाइनेंशियल एडवाइजर दीप्ति भार्गव के अनुसार इसमें टियर 1 अकाउंट पर आपको टैक्स की छूट मिलती है. एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है. अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है.
कैसे उठाएं स्कीम का फायदा
- NPS अकाउंट ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, सब्सक्राइबर को पहले PoP-Point of Presence (यह बैंक भी हो सकता है) सर्च करना होगा.
- अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.
- एक बार जब आप शुरूआती निवेश करते हैं तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा.
- इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं. इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है.
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